शहरी विकास निदेशाल ने पालिका से कोविड 19 आत्मनिर्भर भार योजना के तहत पूर्व बोर्ड द्वारा बरती गई अनियमित्ताओ पर मांगी विस्तृत आख्या

मसूरी। शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड ने नगर पालिका में पूर्व बोर्ड के समय विभिन्न कार्यों में बरती गयी अनियमितताओ को लेकर अधिशासी अधिकारी को पत्र भेज कर निर्देशित किया है कि कोविड 19 आत्मनिर्भर भार योजना के अंतर्गत प्रदान की गई क्षतिपूर्ति एवं समयवृद्धि विस्तार की कार्यवाही के संबंध में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष सहित आहरण वितरण अधिकारी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, पालिका में कार्यरत केंद्रीय व अकेंद्रीयत सेवा कार्मिकों के पदनाम की सूचना सहित प्रकरण की विस्तृत आख्या तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराये। ताकि शासन के निर्देशानुसार अगे्रत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
दरअसल जांच समिति की जांच आख्या 26/6/23 में उल्लेख किया गया है कि नवीन अग्रवाल को ईको टैक्स व राजेद्र बंगवाल को मसूरी रोपवे पर वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में लगातार कोई कर नहीं लगाया गया। जबकि उक्त अवधि में कंपनी गार्डन में कोई छूट नहीं दी गयी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईको टैक्स पर 98.75 लाख निर्धारित किया गया, जबकि 2019-20 में ईको टैक्स 231054 लाख निर्धारित किया गया था, जो कि 57 प्रतिशत से न्यून है। मसूरी रोपवे में वर्ष 2019-20 के सापेक्ष 2022-23में शुल्क यथावथ रखा गया। कंपनी गार्डन में वर्ष 2019-20से 2022-23 तक प्रत्येक वर्ष 2.20 लाख शुल्क निर्धारित कर वसूल किया गया। बिना आधार के छूट दिए जाने पर पालिका को ईको टैक्स पर 463.08 लाख तथा मसूरी रोपवे पर 406.02 लाख का नुकसान हुआ। दो वित्तीय वर्षों में कुल 868.10 लाख की वित्तीय हानि आंकलित की गई है। किसी विशेष व्यक्ति को 100 प्रतिशत छूट देना तथा कर निर्धारण व वसूली के लिए पृथक पृथक मानक निर्धारण करना जांच समिति ने तार्किक नहीं पाया।
शहरी विकास निदेशालय के अपर निदेशक डा. ललित नारायण मिश्र ने पालिका अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि कोविड 19 आत्म निर्भर भार योजना के अंतर्गत प्रदान की गई क्षतिपूर्ति एंव समयवृद्धि विस्तार की कार्यवाही के संबंध में तत्समय निकाय में तैनात निवर्तमान अध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी के रूप में तैनात अधिशासी अधिकारी एवं पालिका केन्द्रीय व अकेन्द्रिकृत सेवा कार्मिकों के नाम, पदनाम की सूचना सहित प्रकरण के संबंध में विस्तृत आख्या तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करवाए, ताकि शासन के निर्देशानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
इस संबंध में पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि गत पालिका बोर्ड में बरती गई अनियमितताओ पर शासन को जबाव देने के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। साथ ही संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है।