June 22, 2025

हाईकोर्ट से मसूरी नगर पालिका को लगा झटका, बीच सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य पर लगाई रोक

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नैनीताल: मसूरी माल रोड पर पोस्ट ऑफिस के समीप स्थित डिस्पेंसरी को बोटल नेक के कारण पूर्व पालिका बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था. वर्तमान बोर्ड द्वारा उसी स्थान पर पुनः डिस्पेंसरी का निर्माण शुरू कर दिया गया, जिस पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी है. साथ ही मसूरी नगर पालिका को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है.

बता दें, मसूरी माल रोड पर पोस्ट ऑफिस के समीप बीच रोड पर स्थित डिस्पेंसरी के कारण यातायात व्यवस्था अवरुद्ध होता था, जिस कारण पूर्व पालिका बोर्ड द्वारा 2023 में डिस्पेंसरी को हटाकर बोटल नेक को खोल दिया गया था. लेकिन वर्तमान बोर्ड द्वारा उसी स्थान पर पुनः डिस्पेंसरी का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया था. जिसके बाद मसूरी निवासी प्रदीप शाह द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में माल रोड के बीच में किए जा रहे निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गयी. जिस पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है और साथ ही नगर पालिका को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गयी है.

याचिकाकर्ता प्रदीप शाह द्वारा जनहित याचिका करते हुए कहा गया है कि मसूरी नगर पालिका की पूर्व बोर्ड द्वारा माल रोड में यातायात सुचारू करने के उद्देश्य से सड़क के बीच में पूर्व से बनी डिस्पेंसरी को हटाने का प्रस्ताव पास कर डिस्पेंसरी को हटा दिया था. जिसके बाद वहां पर  यातायात व्यवस्था सुचारू हो गया था. लेकिन वर्तमान में नगर पालिका द्वारा पुनः मार्च 2025 बोर्ड बैठक में प्रस्ताव करने के बाद दोबारा इसी स्थान पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. जिस पर याचिकर्ता द्वारा रोक लगाने की मांग की गयी.

याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़क के बीच में निर्माण किए जाने से इस स्थान पर सड़क जाम जैसी यातायात की असुविधाएं हो सकती हैं. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. जिसके बाद कोर्ट ने उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है.

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