March 5, 2026

बीजेपी विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी को एक साल की जेल, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

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देहरादून: उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई संदीप भंडारी की अदालत ने 16 साल पुराने मामले में रानीपुर के भाजपा विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी को मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप में एक साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दो पुलिसकर्मियों को भी सजा हुई है. दोनों पर व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप है.

बता दें कि वर्ष 2009 में गंगानगर थाने में बीजेपी विधायक आदेश चौहान की भतीजी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिसकी जांच चल रही थी. इस मामले में सीबीआई ने जांच की तो मामला पूरा का पूरा फर्जी पाया गया, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. विधायक व उनकी भतीजी को 6-6 माह जबकि पुलिसकर्मियों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई है.

शिकायतकर्ता डीएस चौहान ने बताया कि मौजूदा विधायक आदेश चौहान की भतीजी दीपिका की शादी उनके बेटे मनीष से हुई थी. बेटे व बहु के बीच मनमुटाव हुआ तो मामला गंगनहर थाने पहुंचा. 11 जुलाई 2009 को शिकायकर्ता को पांच लाख रुपये लेकर थाने पहुंचने के लिए कहा गया. शिकायतकर्ता जब थाने पहुंचा तो वहां विधायक, उनकी भतीजी भी मौजूद थे. उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उन्हें दो दिन तक हिरासत में रखा और तीसरे दिन मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया. पुलिस जांच से सहमत न होकर पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए.
आदेश चौहान के राजनीतिक जीवन पर मंडराने लगे हैं खतरे के बादल

कोर्ट के इस फैसले के बाद आदेश चौहान के राजनीतिक जीवन पर खतरे के बादल मंडराने लगे है. वहीं इस मामले के सामने आने के बाद आदेश चौहान की मंत्री बनने की चाहत समाप्त होती दिखाई दे रही है. प्रदेश में 5 मंत्री पद खाली पड़े है जिनके से एक पर आदेश चौहान की ताजपोशी को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल हो रही थी.

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