January 23, 2026

सरकार के आटोमेटिक फिटनेस की अनिवार्यता वाले आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, वाहन चालको ने खुशी की लहर

nainital highcourt

मसूरी: उत्तराखंड सरकार के आटोमेटिक फिटनेस सेंटर की अनिवार्यता वाले आदेश पर उच्च न्यायालय नैनीताल ने रोक लगा दी है। न्यायालय द्वारा रोक लगाये जाने पर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने खुशी व्यक्त की है।

मालूम हो कि उत्तराखंड परिवहन सचिव अरविंद हयांकी ने आदेश जारी कर आटोमेटिक फिटनेस सेंटर सांई धाम भानियावाला माजरी देहरादून व उधम सिंह नगर की अनिवार्यता एवं भारत सरकार के नोटिफिकेशन आटोमेटिक फिटनेस सेंटर की अनिवार्यता के खिलाफ भगवान सिंह पंवार ने उच्च न्यायालय में रिट डाली थी। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इसमें अधिवक्ता विश्व प्रताप बहुगुणा ने अपनी अकाटय दलील दी। जिस पर न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार का पक्ष सुनने के बाद जनहित में निर्णय देकर इस आदेश पर रोक लगा दी। व उत्तराखंड परिवहन सचिव को आदेशित किया कि पूर्व की भांति आरटीओ कार्यालयों में ही फिटनेस की जाय।

इस मौके पर रिट दायर कर्ता भगवान सिंह पंवार, उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार व दून ट्रेवल एसोसिएशन के दीपक भटट भी मौजूद रहे।

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