पालिका द्वारा किंक्रेग में वेंडर्स के लिए बनाई जा रही दुकानों को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक, PWD से माँगा जवाब
मसूरी: मसूरी नगर पालिका द्वारा किंक्रेग में वेंडर के लिए बनाई जा रही दुकानों को हटाने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
दरअसल प्रशासन द्वारा पूर्व में अतिक्रमण हटाने को लेकर शहर में अभियान चलाया गया था, जिसमे कई लोगो के रोजी रोटी के जरिये खत्म हो गये थे. इसके बाद नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा ऐसे लोगो को पुनः रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर वेंडर जोन बनाने का निर्णय लिया गया था. जिसके लिए व्वेन्द्र कमेठी बनायीं गयी. इसके बाद उपजिलाधिकारी व पालिका द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर कुछ जगह दुकानों का निर्माण करने के लिए चिन्हित किये गये. इसके लिए किंग क्रेग में भी जगह चिन्हित की गयी. तत्कालीन उपजिलाधिकारी द्वारा पालिका को इसके लिए बाकायदा पत्र भेजा गया. लेकिन इन दुकानों को लेकर कुछ लोगों द्वारा सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राजनीती शुरू कर दी गयी और प्रशासन पर इनको हटाने को लेकर दबाव डाला जाने लगा. जिसके बाद जिलाधिकारी के कहने पर पालिका द्वारा कुछ दुकाने हटा भी दी गयी थी. लेकिन जब बाकी की दुकानों को हटाने के लिए भी दबाव डाला जाने लगा तो वेंडर जोन कमेठी के सदस्य अरविन्द कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट का रूख कर न्यायालय में दुकानो को हटाने के खिलाफ जनहित में रिट दाखिल कर दी.
अरविन्द कुमार की रिट को गम्भीरता से लेते हुए न्यायालय ने दुकानों को हटाने पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार व लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी कर 21 दिसंबर को जवाब तलब किया है.