February 13, 2026

इलेक्टोरल बॉण्ड मामले में एसबीआई ने जानबूझकर की कोर्ट की अवहेलना, ताकि चुनाव पूर्व उजागर न हो डोनर और डोनेशन अमाउंट

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नई दिल्ली: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉण्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण ने यह मामला उठाया और कहा कि एसबीआई के खिलाफ कंटेंप्ट कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि एसबीआई ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। याचिकाकार्ता ने दावा किया है कि एसबीआई ने 30 जून तक का वक्त मांगने के लिए आखिरी वक्त में आवेदन दाखिल किया ताकि लोकसभा चुनाव से पहले डोनर और डोनेशन अमाउंट को उजागर न करना पड़े।

चीफ जस्टिस की बेंच के सामने प्रशांत भूषण ने यह मामला उठाया और कहा कि एसबीआई ने इस मामले में जो आवेदन दिया है, उस पर 11 मार्च को सुनवाई की संभावना है। ऐसे में उनकी ओर से दाखिल कंटेप्ट पिटिशन की सुनवाई भी साथ होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि आप इस मामले में ईमेल भी करें हम आदेश पारित करेंगे।

भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसबीआई ने आवेदन दाखिल कर जानकारी मुहैया कराने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा है। एडीआर ने एसबीआई पर आरोप लगाया है कि उसने जानबूझकर आदेश की अवहेलना की है, ऐसे में कंटेप्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम को खारिज कर दिया था और एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह इलेक्टोरल बॉण्ड के बारे में जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के सामने पेश करें। एसबीआई ने 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि मामले में जानकारी देने के लिए उन्हें 30 जून तक का वक्त दिया जाए।

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