October 15, 2024

नगर पालिका ने कूड़ा निस्तारण को लेकर प्रतिष्ठानों के साथ की बैठक

मसूरी। नगर पालिका परिषद, मसूरी ने ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिसमें 100 किलोग्राम से अधिक कूड़ा उत्पादित करने वाले व्यवसायिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में गीले और सूखे कूड़े का अलग-अलग सेग्रीगेशन करना अनिवार्य होगा साथ ही गीले कूड़े के निस्तारण हेतु स्वयं का सेल्फ कंपोस्ट प्लांट स्थापित करना आवश्यक होगा। 

बैठक की जानकारी देते हुए अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान ने बताया कि ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए सौ किलो से अधिक कूडा जनरेट करने वाले व्यावसायिक संस्थानों को बल्क वेस्ट जरनेटर की श्रेणी में रखा जायेगा व उन्हें गीला व सूखा कूडा अलग कर सेल्फ कंपोस्ट प्लांट स्थापित करना होगा। उन्होंने कीन संस्था को निर्देशित किया कि ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अनुसार डोर टू डोर सेग्रीगेशन किया जाना चाहिए और कूड़ा वाहनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, हैश स्टूडियोज को मसूरी के समस्त वार्ड में क्यूआर कोड लगाने हेतु आदेश दिए गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य मसूरी को स्वच्छ और हरा-भरा बनाए रखना है। बैठक में मौजूद सभी प्रतिष्ठानों से आए प्रतिनिधियों ने नगर पालिका के इस पहल की सराहना की और इसमें सक्रिय सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं नगर पालिका की ओर से डोर टू डोर कूड़ा प्रबंध किया जा रहा है तथा 100 किलो से अधिक कूड़ा एकत्रित करने वाले प्रतिष्ठानों को प्लांट लगाने के लिए कहा गया है।

About Author

Please share us

Today’s Breaking