अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद की सजा नाकाफी, कांग्रेस ने फांसी की सजा देने की मांग की

मसूरी: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है, लेकिन लोग उनको फांसी देने की मांग कर रहे हैं व इस निर्णय को नाकाफी बताया जा रहा है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला आने के बाद मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्यायलय के फैसले का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है, लेकिन हत्याकांड में शामिल वीआईपीयों के लिए यह सजा नाकाफी है. उन्होंने दोषियों को फांसी देने की मांग की है।
वही भाजपा की प्रदेश सरकार से मांग की है कि इसमें शामिल वीआईपीयों के नाम को उजागर किया जाए, ताकि अंकिता भंडारी को पूरा न्याय मिल सके। अमित गुप्ता ने कहा कि अंकिता भंडारी के परिजन भी फैसले से संतुष्ट नहीं है और जिस प्रकार से आनन फानन में वंतरा रिसोर्ट में तोड़फोड़ की गई है और सारे सबूतों को मिटा दिये गया, उससे सरकार की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिंह लगता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार तीन वर्षों से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रही है और आगे भीअंकिता भंडारी के परिजनों के साथ खड़ी है।