मसूरी में पहली बार शीतकालीन यात्रा व्यवस्था लागू, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
- शीतकालीन यात्रा व्यवस्था हेतु डीएम ने तय की विभागों की जिम्मेदारी
- यात्रा व्यवस्था हेतु बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर होगी विधिक कार्यवाही
- मसूरी में प्रथम बार लागू हुआ प्रभावी यात्रा प्लान, डीएम ने तय की सबकी जिम्मेदारी
मसूरी। जिला प्रशासन द्वारा क्रिसमस, नववर्ष एवं शीतकालीन पर्यटन के दौरान पर्यटकों भारी आमद के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था के साथ यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) को लागू किया गया है।
इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा अधि०अभि० प्रा०ख० लो०नि०वि०, आर०टी०ओ० (इ), अधि०अधि० न०पा०प० मसूरी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी को हाथी पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट एवं कुठालगेट पर अस्थायी तथा किंक्रेग पर स्थायी रूप से सेटेलाइट पार्किंग विकसित करने तथा निर्मित पार्किंग स्थल को वाहनवार विभक्त करते हुए प्रदर्शित करने का दायित्व दिया गया है।
वहीं पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं क्षेत्राधिकारी मसूरी को मसूरी का पार्किंग स्थल पर व्यवस्था, वाहनों को कार पार्किंग स्थलों पर डायवर्ट करवाना तथा क्रमवार यात्रियों के वाहनों को बिना असुविधा संचालन का दायित्व दिया गया है।
वहीं जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि पार्किंग स्थलों का संचालन, प्रकाश व्यवस्था, मोबाईल टायलेट्स, पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कि किसी भी दशा में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बाधित न हो।
वहीं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी एवं अपर नगर आयुक्त नगर निगम को शटल सेवा के माध्यम से लाईब्रेरी एवं पिक्चर पैलेस तक आने वाले यात्रियों हेतु पर्याप्त मात्रा में रिक्शा एवं गोल्फ कार्ट की व्यवस्था करने का दायित्व दिया गया है।वहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को शटल सेवा हेतु बूथ का संचालन, पर्याप्त मात्रा में शटल्स उपलब्ध करवाना तथा पार्किंग स्थल पर शटल सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता को नियंत्रित का दायित्व दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक (नगर) देहरादून पर्यटकों की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के निर्बाध रूप से संचालन के लिए अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश जारी होने के दिनांक से 20.01.2025 तक प्रभावी होगा।